ALIGARH
अलीगढ़, बिजली चोरी के मामले में न्यायालय में एक आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है

आकाश रॉय की रिपोर्ट
अलीगढ़ जनपद एडीजे विशेष न्यायधीश ईसी एक्ट संजीव कुमार सिंह के न्यायालय से इगलास के 15 साल पूर्व बिजली चोरी करने के मामले में एक साल की सजा के साथ दो लाख 85 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है
प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता पीडीसी प्रमोद कुलश्रेष्ठ के अनुसार 19 जून 2006 को बिजली टीम ने ग्राम मोहकमपुर निवासी भगवान सिंह के घर पर छापा मारा देखा कि कटिया केवल डाल कर ट्यूबवेल की मोटर से आटा चक्की चलाते पाई थी तत्कालीन जूनियर इंजीनियर कर्मवीर सिंह ने आरोपी के खिलाफ इलाका पुलिस में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था इसी मामले में न्यायलय ने एक आरोपी को सजा सुनाई है