उपभोक्ता रीडिंग बताकर जमा कर सकते हैं बिजली का बिल,काम बताने पर डेढ़ गुणा जुर्माना

उपभोक्ता रीडिंग बताकर जमा कर सकते हैं बिजली का बिल,काम बताने पर डेढ़ गुणा जुर्माना
अलीगढ़ सहित यूपी के किसी भी विधुत उपकेंद्र पर कैश काउंटर पर स्वयं मीटर रीडिंग बताकर बिजली का बिल जमा करने वाले जागरूक उपभोक्ताओं को नजर अंदाज करने वाले बिजली कर्मचारियों एवंअधिकारियों के रवैये को पावर कारपोरेशन ने गंभीरता से लिया है,
जानकारी के मुताबिक इसे विद्युत नियामक आयोग के नियमों का उल्लंघन बताया गया है,
सभी बिजली कंपनियों को इस संबंध में निर्देश जारी,पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज के निर्देश पर निदेशक,वाणिज्य, अमित कुमार श्रीवास्तव ने सभी बिजली कंपनियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं,
पावर कारपोरेशन ने उपभोक्ताओं को भी सचेत किया है कि यदि उन्होंने गलत रीडिंग बताकर बिल जमा किया तो उनसे डेढ़ गुणा तक जुर्माना वसूला जाएगा,
इस दौराननिदेशक अमित कुमार श्रीवास्तव की ओर से बिजली कंपनियों को जारी पत्र में कहा गया है कि कैश काउंटर पर उपभोक्ताओं द्वारा मीटर रीडिंग देने पर वहां तैनात कार्मिक द्वारा बिल बनाने से मना किया जा रहा है, जो नियमों के विपरीत है।सभी प्रबंध निदेशक और अभियंता यह सुनिश्चित कराए कि उपभोक्ता द्वारा स्वयं रीडिंग दिए जाने पर नियामक आयोग की व्यवस्था के अनुसार बिल बनाकर उसे जमा कराया जाए,
इधर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा द्वारा बुधवार को पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज और प्रबंध निदेशक पंकज कुमार के समक्ष यह मामला उठाए जाने के बाद कारपोरेशन ने यह कदम उठाया