जिलाधिकारी के आदेश पर जनपद में धारा 144- दंड प्रक्रिया संहिता लागू

रिपोर्टर आकाश कुमार
अलीगढ़ जनपद में डीएम के निर्देश पर आगामी त्योहारो,पर्व,जयंती को दृष्टिगत रखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में की धारा 144 लागू
डीएम अलीगढ़ सेल्वा कुमारी जे के निर्देश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री डीपी पाल ने दिनांक 09 मई 022 को लोक नारायण महाराणा प्रताप जयंती, दिनांक 16 मई 022 को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व तथा समय-समय पर आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत, वर्तमान में कोविड 19 एवं अन्य संवेदनशील कारणों से आपातिक स्थिति है,
स्थानीय अभिसूचना एवं अन्य माध्यमों से मुझे ज्ञात हुआ है कि इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व अलीगढ़ की शांति व्यवस्था भंग करने की कुचेष्ठा कर सकते हैं, जिससे जनपद की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है इसको लेकर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई है,
यह आदेश आज दिनांक 6.मई 022 से 6.जून 022 तक लागू रहेगा, यदि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाए
इस आदेश की प्रति समस्त तहसील, थाना, विकासखण्ड, स्कूलों, नगर पालिका, नगर पंचायत पर प्रचार-प्रसार हेतु चस्पा कराया जाए,यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियम एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा,
यह आदेश संपूर्ण महानगर क्षेत्र में लागू होगा,
मिली जानकारी के मुताबिक आज शुक्रवार को समस्त व्यक्तियों को संबोधित किया जाता है कि जो इस अवधि में अलीगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे या आवागमन करेंगे उस व्यक्ति पर यह आदेश मान्य होगा,