ट्राईसाइकिल, क्रत्रिम अंग, सहायक उपकरण एवं करेक्टिव सर्जरी के लिये करें आवेदन

रिपोर्टर आकाश कुमार
सभी प्रकार के आवेदनों में मुख्य चिकित्साधिकारी की संस्तुति आवश्यक
जनपद अलीगढ़ 7 अप्रैल 2022 (सू0वि0) जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी वी0पी0 सत्यार्थी ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि सहायक उपकरण जैसे कि ट्राईसाइकिल, व्हीलचेअर, बैशाखी, कान की मशीन, वॉकर, वॉकिंग स्टिक ,छडी, दृष्टिबाधितों के लिए स्मार्ट केन,छडी, ब्रेल किट, मानसिक मन्दित बच्चों के लिए एम0आर0किट आदि एवं हाथ या पैर कटे होने की दशा में कृत्रिम हाथ व पैर लगाये के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र पर मुख्य चिकित्साधिकारी की उपकरण एवं कृत्रिम अंग सम्बन्धी स्पष्ट संस्तुति सहित आवेदन पत्र जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय कक्ष सं0-जी-08, विकास भवन, अलीगढ़ मे किसी भी कार्य दिवस में जमा किये जा सकते हैं,
इधर श्री सत्यार्थी ने बताया कि आवेदन पत्र समस्त उपजिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय समेत जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। उन्होंने आवेदन सम्बन्धी पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक को पिछले तीन वर्षाे में किसी उपकरण का लाभ नहीं मिला होना चाहिए, आवेदक की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो। ग्रामीण क्षेत्र आवेदक के पास में 46080 रूपये वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र में 56460 रूपये वार्षिक से कम आय प्रमाण पत्र होना चाहिये। आवेदनकर्ता का स्वयं का आधार कार्ड एवं दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाली नवीनतम फोटो होनी चाहिए
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उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी अविलम्ब बकाया धनराशि एवं ब्याज जमा कराएं
अलीगढ़ महानगर 7 अप्रैल 2022,सू0वि0 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी स्मिता सिंह ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा संचालित टर्मलोन योजना, मार्जिक मनी ऋण योजना, शैक्षिक ऋण योजना व ब्याज रहित ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान किये जाते हैं।
उन्होंने जनपद के समस्त लाक्षार्थियों को सूचित किया है कि जिन लाभार्थियों ने उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत लिये गये ऋण की बकाया धनराशि एवं ब्याज अभी तक जमा नहीं किया गया है,
परंतु ऐसे बकायेदार अपने ऋण की बकाया धनराशि एवं ब्याज अविलम्ब कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अलीगढ़ के कमरा नं0-07 पुरानी बिल्डिंग कलैक्ट्रेट में जमा कराना सुनिश्चित करें।
अन्यथा की दशा में नियमानुसार आर्थिक दण्ड सहित आपके विरुद्ध आर0सी0 जारी करने की संस्तुति कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्त्रदायित्व लाभार्थी का होगा।