डीएम के आदेश पर आगामी त्योहारो पर्व को देखते हुए जनपद में की धारा 144 लागू

रिपोर्टर आकाश कुमार
अलीगढ़ जनपद में डीएम अलीगढ़ सेल्वा कुमारी जे के निर्देश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट ,प्रशासन, डीपी पाल ने आज शनिवार को आगामी त्योहार पर्व को देखते हुए जनपद में धारा 144 लागू की है
प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार बताया कि दिनांक 17 मार्च को होलिका दहन, 18 मार्च को होली, 19 मार्च को होली, शबे बरात, और 2 अप्रैल 2022 को चेटी चंद्र, 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राजा जयंती, 10 अप्रैल को रामनवमी, 14 अप्रैल को को डॉ भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस एवं महावीर जयंती,15 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 16 अप्रैल 2022 को ईस्टर सैटरडे, 17 अप्रैल को चंद्रशेखर जयंती,18 अप्रैल को ईस्टर मंडे, 29 अप्रैल 2022 को जमात- अल-विदा ,अलविदा रमजान का अंतिम शुक्रवार 3-मई को ईद-उल-फितर,परशुराम जयंती का पर्व मनाया जाएगा तथा वर्तमान में कोविड 19 एवं अन्य संवेदनशील कारणों से शहर की आपातिक स्थिति है। स्थानीय अभिसूचना एवं अन्य माध्यमों से मुझे ज्ञात हुआ है कि इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व अलीगढ़ की शांति व्यवस्था भंग करने की कुचेष्ठा कर सकते हैं, जिससे जनपद की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता हैं, इसको लेकर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई है।
यह आदेश आज दिनांक 05.मार्च.2022 से दिनांक 04.मई 2022 तक लागू रहेगा
यदि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाए,
इस आदेश की प्रति समस्त तहसील, थाना, विकासखण्ड, स्कूलों, नगर पालिका, नगर पंचायत पर प्रचार-प्रसार हेतु चस्पा कराया जाए,
इस दौरान यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियम एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा,
यह आदेश संपूर्ण महानगर क्षेत्र में लागू होगा,और समस्त व्यक्तियों को संबोधित किया जाता है कि जो इस अवधि में अलीगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे या आवागमन करेंगे