तीन थाना क्षेत्रों को लेकर दिये प्रशासन ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

: सासनी गेट, देहलीगेट व कोतवाली थाना क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश
शासन के आदेश पर डीएम श्री चन्द्र भूषण सिंह के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट श्री विनीत कुमार सिंह व सीओ प्रथम श्री विशाल पांडे ने थाना सासनी गेट, देहलीगेट व कोतवाली क्षेत्र को लेकर दिए महत्वपूर्ण निर्देश।
थाना कोतवाली, सासनी गेट व देहली गेट में भी शुरू होंगी समस्त व्यापारिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक व व्यवसायिक गतिविधियां, खुलेंगीं समस्त दुकाने व व्यापारिक प्रतिष्ठान, भीड़भाड़ वाले मार्केट में लागू होंगी कुछ शर्तें।
तीनों थाना क्षेत्रों के कंटेनमेंट एरिया में किसी भी प्रकार की व्यापारिक औद्योगिक, व्यवसायिक व वाणिज्यिक गतिविधि की नहीं होगी आज्ञा – सिटी मजिस्ट्रेट।
तीनो थाना क्षेत्र में किसी भी जगह कोई पैठ बाजार नही लगेगी – सिटी मजिस्ट्रेट।
1-तीनों थाना क्षेत्रों में स्थित कंटेंनमेंट क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक व्यवसायिक गतिविधियों अथवा पब्लिक के आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध (गंभीर स्वास्थ्य की स्थिति व आवश्यक सामग्री की होम डिलीवरी के अतिरिक्त) रहेगा।
2-वर्तमान में थाना देहली गेट के अंतर्गत गूलर रोड, कनवरीगंज, टनटन पाड़ा, रोरावर, नीवरी, घुडियावाग व महावीर गंज (आंशिक क्षेत्र) तथा थाना कोतवाली के अंतर्गत सराय ख्वाजा, मानिक चौक, भुजपुरा क्षेत्र तथा सासनी गेट के अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी, सराय मानसिंह, लोधी बिहार कंटेंटमेंट क्षेत्र में निर्धारित हैं। जिसमें नगर निगम तथा संबंधित थाने द्वारा सील किए गए क्षेत्र में किसी भी प्रकार की व्यापारिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक गतिविधि तथा पब्लिक के आवागमन पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा। कंटेंनमेंट क्षेत्र कोविड-19 के पॉजिटिव केस पाए जाने व ठीक होने की दशा में पुनः समीक्षा कर घटाएं बढ़ाए जाते रहेंगे। कन्टेन्मेन्ट क्षेत्र को नगर निगम से समन्वय स्थापित कर सील कराने तथा कंटेंनमेंट क्षेत्र के अंदर के नागरिकों को पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से जानकारी देने का उत्तरदायित्व संबंधित थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी का होगा जिससे कि लोगों के बीच असमंजस की स्थिति न बने।
3-भीड़ वाले निम्नलिखित बाजारों में उत्तर तथा पूर्व दिशा में स्थित दुकाने सोमवार, गुरुवार, शनिवार को तथा दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में स्थित दुकाने बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ही खुलेंगे इस हेतु निर्धारित बाजार निम्नवत हैं-
1-भुजपुरा चौराहा से बिजली घर तक।
2-सब्जी मंडी चौराहा से फूल चौराहा तक।
3-अब्दुल करीम चौराहा से फूल चौराहा तक।
4-मीरू मल चौराहा से तहसील तिराहा तक।
5-देहली गेट चौराहा से गोंडा रोड चौराहा तक।
6-महावीरगंज, कनबरीगंज, छिपेटी, बाराद्वारी बाजार।
उपरोक्त में से यदि कोई बाजार या क्षेत्र कंटेंनमेंट क्षेत्र (सील एरिया )के अंतर्गत आता है तो वह पूर्णता बंद रहेगा उक्त आदेश दूध की दुकानें तथा मेडिकल स्टोर एवं सराफा बाजार पर लागू नहीं होगा अर्थात वह प्रतिदिन खुलेंगी। उक्त बाजारों में मंगलवार की साप्ताहिक बंदी के प्रतिष्ठान मंगलवार को पूर्णता बंद रहेंगे उक्त आदेश मीरूमल चौराहे से अब्दुल करीम चौराहे तक थाना गांधी पार्क के रेलवे रोड स्थित दुकानों पर लागू होगा।उक्त आदेश केवल दुकानो व बाजार हेतु प्रभावी होगा
4- जयगंज, बाराद्वारी, भुजपुरा, चन्दन शहीद रोड पर सब्जी की पैठ नहीं लगेगी वल्कि सब्जी विक्रेताओं को फेरी लगाकर घूम घूम कर बेचने की अनुमति होगी।
5- थाना कोतवाली के अंतर्गत ऊपरकोट पर सड़क की पटरियों पर कपड़े की पैठ नहीं लगेगी।
6- फ़फ़ाला दवा व्यवसाई 12:00 से 7:00 बजे तक दवा की होम डिलीवरी कर सकेंगे, फुटकर व्यापारी व ग्राहकों को फफाला मार्केट में आने की अनुमति नहीं होगी।
7-सभी प्रकार के दुकान व प्रतिष्ठान इत्यादि को खोलने की श्रेणीवार समय सीमा जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ द्वारा जारी आदेश के अंतर्गत होगी।
8-किसी भी दुकानदार को सड़क पर दुकान का सामान फैलाने की अनुमति नहीं होगी ऐसा पाए जाने पर विधिक कार्यवाही होगी और समस्त दुकानदारों,प्रतिष्ठानों व औधोगिक गतिविधियों के संचालकों कार्यालय को सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा,फेस मास्क पहनने व सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी एक समय में किसी भी दुकान पर 5 अधिक ग्राहक उपस्थित नहीं रहेंगे तथा उनमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा दुकानदार दुकानों के सामने गोल घेरे बनाना सुनिश्चित करेंगे।
9.- उपरोक्त शर्त के अतिरिक्त कन्टेन्मेन्ट एरिया के बाहर समस्त औद्योगिक व व्यापारिक गतिविधियां शासन के कोविड 19 के दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए संचालित होंगी।