पुलिस को कार चालक वकील का चालान काटना पड़ा भारी,मागे दस लाख

गौरव की रिपोर्ट 19/09/2020
भारत में भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार वाहन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है पुलिस लगातार बिना मास्क व हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों का चालान कर रही है। ऐसे में बिना मास्क पहने वाहन चलाने वाले अधिवक्ता का पुलिस ने पांच सौ रुपये का चालान काट दिया परन्तु वकील ने उल्टा पुलिस पर दस लाख के मुआवजे की मांग का दावा ठोंक दिया है।
पांच सौ रूपये चालान काटने के खिलाफ वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है प्राप्त समाचार के अनुसार शुक्रवार को चालान को चुनौती देते हुए वकील सौरभ शर्मा ने इसे निरस्त करने व मानसिक प्रताड़ना करने के लिए दस लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है। न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने याचिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली आपदा प्रबंधन समिति और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
अपने अधिवक्ता केसी मित्तल के माध्यम से दायर याचिका में सौरभ शर्मा ने कहा कि नौ सितंबर को वह दफ्तर जा रहे थे ।इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने बिना मास्क के कार चलाने को लेकर पांच सौ रुपए का चालान कर दिया। जबकि कार सार्वजनिक स्थल नहीं है। उन्होंने दलील दी है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार निजी कार के अंदर नहीं सार्वजनिक स्थल में मास्क पहनने को कहा गया है। पुलिस की कार्रवाई से उनको मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित होना पड़ा। जिसके लिए उन्होंने 10 लाख मुआवजे की मांग की है।
अब देखना होगा कि अधिवक्ता से दिल्ली पुलिस कैसे निपटती है दस लाख देकर या फिर पांच सौ रुपए लेकर यह चर्चा का विषय है