ALIGARH
महिला से छेड़खानी के आरोपी को न्यायलय ने तीन साल की सजा व बारह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है

मो, दिलशाद की रिपोर्ट 01/ अप्रैल 2021
अलीगढ़ जनपद एडीजे प्रथम शाहिद रजा के न्यायालय से थाना विजयगढ़ की महिला से छेड़खानी के मामले में आरोपी को तीन साल की सजा व 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार महिला का पति बाहर नौकरी करता है, वह घर में सास ससुर व बच्चों संग रहती है घटना 20 जून 2016 की है महिला अपनी बच्ची संग घर में सोई हुई थी, इसी दौरान आरोपी देवेंद्र और देवेश ने आकर उसके साथ छेड़खानी मैं दुष्कर्म करने का प्रयास किया,परंतु मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था,इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को छेड़खानी की धारा में दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा व 12000 रुपए का जुर्माने से भी दंडित किया गया है