मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 10 जून को विवाह सम्पन्न कराए जाएंगे

रिपोर्टर आकाश कुमार
पात्र व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक संख्या में कराएं पंजीकरण जिलाधिकारी, सेल्वा कुमारी जे.
जनपद अलीगढ़ 18 मई 2022 सू0विoजिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में सामूहिक विवाह के लिये 10 जून की तिथि निर्धारित की गयी है। उन्होंने जनमानस से आव्हान किया है कि शहरी क्षेत्र के निवासी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने-अपने विकास खण्डों में सामूहिक विवाह के लिये अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराकर शासन की इस अति महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठायें। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवार की पुत्रियों की शादी के लिये 51 हजार रूपये का वहन कर उनको आर्थिक व पारिवारिक मदद प्रदान की जाती है,
जिला समाज कल्याण अधिकारी सूरज कुमारी ने योजना के अन्तर्गत पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये। विवाह के लिये कन्या की आयु 21 वर्ष एवं वर की आयु 23 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिये,
कन्या का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिये। आयेदक वर एवं कन्या का आधार कार्ड, आयु प्रमाणित करने के लिये शैक्षिक प्रमाण पत्र होना चाहिये।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिये उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह योजना में विधवा महिला की पुत्री, स्वयं विधवा एवं तलाक शुदा का पुनर्विवाह, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जायेगी
योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 51,000 रूपये की धनराशि प्रति जोडे पर व्यय की जाती है। जिसमें 35,000 रूपये लड़की के बैंक खाते में स्थानान्तरित किये जाते हैं एवं सामग्री 10 हजार रूपये का सामान दिया जाता है। जबकि 6,000 रूपये प्रति जोड़ा भोजन बिजली पानी, टैंट व्यवस्था पर किया जाता है,
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शासकीय अधिवक्ता पद के लिये 30 मई तक करें आवेदन
जनपद मै अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर राकेश कुमार पटेल ने अवगत कराया है कि जनपद में जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) के एक रिक्त पद पर नियुक्ति के जाने के लिये सभी वर्ग के अभ्यर्थियों से 30 मई 2022 की सांय 05 बजे तक आवेदन पर आमंत्रित किये गये हैं,
इधर श्री पटेल ने बताया कि अधिवक्ता की आयु 4 मई 2022 को 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये
आवेदन पत्र न्याय सहायक, प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट अलीगढ़ कक्ष संख्या-23 में 30 मई सांय 5.00 बजे तक जमा किया जा सकता है। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त समझे जायेगें। अधिवक्ता को वकालत के क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का अनुभव होना आवयक है।
अधिवक्ता किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी वेतनिक पद पर कार्यरत न हो या किसी कॉलिज में पूर्णकालिक प्रवक्ता, ओथ कमिश्नर, नोटरी, विवाह अधिकारी, काजी के पद पर कार्यरत न हो।
इस दौरान उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले अधिवक्ता अपना एडवोकेट पंजीयन प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व वोटर कार्ड की प्रमाणित प्रतियां एवं गत तीन वर्ष के न्यायालय में किये गये कार्य के विवरण को सम्बन्धित न्यायालय द्वारा सत्यापित कराकर तीन-तीन प्रतियों में प्रार्थना पत्र के तीन सैटों के साथ संलग्न करेंगे।