मोटर वाहन स्वामियों को हाई सिकयोरिटी नम्बर प्लेट लगानी होगी

आकाश रॉय की रिपोर्ट 26/09/2020
नई दिल्ली में एक अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, एचएसआरपी, और कलर कोड वाले स्टिकर लगाना अनिवार्य हो गया है। वाहन मालिकों को 30 अक्टूबर 2020 से पहले इसे लगवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद एचएसआरपी न लगवाने पर 5000 से 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अलग-अलग वाहनों के लिए एचएसआरपी की कीमतें अलग-अलग हैं। जैसे कार के लिए इसकी कीमत 600 से 1000 रुपये के बीच है। वहीं, दो पहिया वाहनों के लिए इसकी कीमत 300 से 400 रुपये तक है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो डालते हैं एक नजर।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का आवेदन करने के लिए सबसे पहले bookmyhsrp.com/index.aspx पर जाएं।
यहां आपको निजी वाहन और वाणिज्यिक वाहन के दो विकल्प देखाई देंगे। इनमें से आपको एक विकल्प को चुनना होगा।
हमने निजी वाहन टैब पर क्लिक किया
यहां आपको पेट्रोल,डीजल,इलेक्ट्रिक व्हीकल,सीएनजी और सीएनजी+पेट्रोल का विकल्प चुनना होगा।
हमने Petrol टाइप के टैब पर क्लिक किया। इसके बाद वाहनों की कैटगरी खुलेगी। आसान भाषा में समझें तो इस वेबपेज में आपको मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, ऑटो और भारी वाहन आदि जैसे विकल्पों में से एक को चुनना होगा। हमने यहां कार के विकल्प पर क्लिक किया।
अब आपको वाहन कंपनी के विकल्प को चुनना होगा। आसान भाषा में कहें तो आपको अपने वाहन को बनाने वाली कंपनी को चुनना होगा। हमने हीरो मोटर साइकिल का विकल्प पर क्लिक किया है
अब आपको राज्य का विकल्प भरना होगा, जिसके बाद आपको डीलर्स के विकल्प दिखने लगेंगे।
अब आपको डीलर को चुनना होगा। इसके बाद आपको अपने वाहन से संबंधित जानकारी भरनी होगी। इनमें रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन की तारीख, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर की जानकारी भरनी होगी।
इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें वाहन स्वामी का और पता व अन्य जानकारी भारनी पड़ेगी तथा इस के अलावा आपको वाहन की आर्सी और आई डी प्रूफ भी अपलोड करना होगा परंतु आखिरी प्रक्रिया में पेमेंट का विकल्प दिखाई देगा