Delhi
लॉक डाउन के चलते भी देना होगा किराया ,दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

फाइल फोटो
नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 23/05/2020 दिन शुक्रवार को अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर देशभर में जारी लॉकडाउन में किरायेदारों का किराया माफ या भुगतान करने से छूट नहीं दी जा सकती है। हालांकि, न्यायालय ने कहा है कि लॉकडाउन के मद्देनजर किरायेदार को राहत के तौर पर इसे कुछ दिन के लिए टाला या किस्तों में भुगतान की इजाजत दी जा सकती है।