विशेष लोक अदालत का आयोजन 21 जनवरी को

विशेष लोक अदालत का आयोजन 21 जनवरी को
रिपोर्टर आकाश कुमार
आरबीटेशन के निष्पादन वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर करायें
अलीगढ़ 11 जनवरी 2023 को माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ0 बब्बू सारंग के दिशा निर्देशन में 21 जनवरी शनिवार को जिला न्यायालय एवं वाणिज्यिक न्यायालय, अलीगढ में आरबीटेशन के निष्पादन वादों के निस्तारण के लिये विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। जिसमें आरबीटेशन के निष्पादन वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा।
इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दिनेश कुमार नागर ने उक्त जानकारी देते हुए पक्षकार एवं वादकारीगण से अपील की है कि वह अपने मामलो का निस्तारण विशेष लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हों तो अपना प्रार्थना पत्र स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सम्बंधित न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, कार्यालय में 21 जनवरी से पूर्व प्रस्तुत कर दें,
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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को
पक्षकार, अभियुक्त, वादकारीगण अपने मामले के निस्तारण के लिये प्रस्तुत करें प्रार्थना पत्र
अलीगढ़ 11 जनवरी 2023 को माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ0 बब्बू सारंग के दिशा निर्देशन में 11 फरवरी शनिवार को जिला न्यायालय अलीगढ़, बाह्य स्थित न्यायालयों एवं जिले की सभी तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
इधर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दिनेश कुमार नागर ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलें जैसे,फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन बसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, ऋण वसूली, भूमि अर्जन अधिनियम वाद, सेवा सम्बन्धि वाद,
अन्य दीवानी मामले तथा अन्य प्रकृति के मामले जो न्यायालयों में लम्बित हो, न्यायालयों में लम्बित मामलो के अतिरिक्त वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों के मामले एवं प्रीलिटिगेशन स्तर पर भी बैक लोन रिकबरी, वित्तीय संस्था, दूरभाष, मोबाइल कम्पनी के भी मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा।
इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी पक्षकार, अभियुक्त, वादकारीगण अपने मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हों वह अपना प्रार्थना पत्र स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सम्बंधित न्यायालय या कार्यालय में 11 फरवरी से पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं।