दुनिया
हाई कोर्ट का आदेश, माक्स न पहने ग्राहकों न दे खाने पीने सामग्री

ए के रॉय की रिपोर्ट 09/10/2020
प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि माक्स नहीं पहनने वाले ग्राहकों को दुकान स्वामी दुकान में न आने दिया जाए न ही खाने-पीने का कोई सामान उपलब्ध कराया जाए
कोरोना संक्रमण की निगरानी से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जारी दिशा निर्देश में हाई कोर्ट ने कहा है सभी दुकानदारों से गोविंद नियमों का पालन करने का लिखित आश्वासन लिया जाए पुलिस को स्वयं मास्क पहनने और अन्य लोगों से भी कोविंद प्रोटोकोल का पालन कराने के दिशा निर्देश दिए गए हैं