अलीगढ़ 28 सितंबर 2026 : महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने दो अक्टूबर को जिले की समस्त मदिरा की दुकानों एवं संबंधित अनुज्ञापनों से मदिरा के क्रय-विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश दिए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-59 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी आदेश में कहा है कि 02 अक्टूबर को जनपद अलीगढ़ में समस्त देशी शराब, कम्पोजिट शॉप एवं भांग के थोक व फुटकर अनुज्ञापन, मॉडल शॉप, एफएल-6/7 बार अनुज्ञापन तथा एफएल-9/9ए सैन्य कैंटीन अनुज्ञापन बंद रहेंगे। इसके साथ ही एफएल-41, एफएल-49, एल-1/2, बंधित फार्मेसी आदि अनुज्ञापनों के अंतर्गत भी मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश के तहत वेव आसवनी एंड ब्रिवरीज, अहमदपुरा, अतरौली, अलीगढ़ से संबंधित एफएल-1/1ए, एफएल-3/3ए, डीएस-1, पीडी-2 एवं सीएलबी-1 अनुज्ञापनों के अंतर्गत भी 02 अक्टूबर को मदिरा का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। डीएम ने यह भी कहा है कि उक्त बंदी अवधि के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा। आदेश का प्रभाव महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2026 को रहेगा।



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