अलीगढ़ जनपद 9 अप्रैल 2026 : डॉ. भीमराव आम्बेडकर जयंती के अवसर पर शान्ति एवं कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं।
इस दौरान जिलाधिकारी संजीव रंजन ने आबकारी अधिनियम 1910 (खण्ड-प्रथम) की धारा-59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 अप्रैल मंगलवार को पूरे जिले में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार 14 अप्रैल मंगलवार को जिले की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की थोक व फुटकर दुकानों के साथ-साथ मॉडल शॉप, एफएल-6/7 बार, एफएल-9/9ए सैन्य कैंटीन, एफएल-16, 17, 39, 40, 41, 49, एल-1/2, बंधित फार्मेसी सभी अनुज्ञापन पूर्णतः बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त अहमदपुरा, अतरौली स्थित वेव आसवनी एंड ब्रिवरीज से भी मदिरा का क्रय-विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
डीएम ने स्पष्ट किया है कि इस बंदी अवधि के लिए किसी भी अनुज्ञापी को किसी प्रकार का प्रतिफल या क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं, साथ ही उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि सामाजिक सौहार्द एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।



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