जनपद अलीगढ़ सिविल कोर्ट: किशोरी को बरगला कर भगा ले जाने के आरोपी को एडीजे पॉक्सो प्रथम राजेश शुक्ला की अदालत ने सुनाई तीन साल की सजा, साथ में दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार लोक अभियोजक महेश सिंह बताया कि थाना हरदुआगंज क्षेत्र ग्राम के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 23 अप्रैल 2015 की सुबह लगभग दस बजे उनकी 14 वर्षीय बेटी को ग्राम का ही राजकुमार बरगला कर भगा ले गया था। इस दौरान पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी राजकुमार के खिलाफ न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को यह सजा सुनाई है।
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