रिपोर्टर आकाश कुमार 

जनपद अलीगढ़, सिविल कोर्ट:  किशोरी से छेड़ छाड़ के आरोपी को एडीजे द्वितीय प्रदीप कुमार राम की  कोर्ट ने  तीन वर्ष पूर्व मामले में चार साल की सजा सुनाई है। साथ में दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

जानकारी के मुताबिक थाना बरला क्षेत्र की एक पीड़ित पिता ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि बीस जुलाई 2022 को वह पत्नी व  बेटी के साथ छत पर सो रहे थे। इसी दौरान मोहल्ले का भूरा कुशवाह छत पर आ गया। परंतु चारपाई पर सो रही बेटी से उसने छेड़छाड़ की तथा शोर मचाने पर भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर, जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अदालत में आरोपी भूरा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई।

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