रिपोर्टर आकाश कुमार
जनपद अलीगढ़ सिविल कोर्ट: कस्बा अतरौली थाना कोतवाली क्षेत्र में युवक की हत्या करने के दोषी को एडीजे 6 नवल किशोर सिंह ने सात साल की सजा सुनाई है,साथ में बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 6 मई 2012 कि शाम की बताई है। घटना की रिपोर्ट दर्ज करते हुए ग्राम वैमवीरपुर निवासी जितेंद्र सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि मेरा भाई भूरा अपने खेत पर से घर लौट रहा था। इसी बीच रास्ते में कुछ लोगों ने गाली गलौज करने लगे। इसका विरोध किया तो उक्त मीनू ने भूरा को गोली मार दी। जिससे वह घायल हो गया। घायल अवस्था में जे एन मैडिकल कॉलेज में उपचार हेतु भर्ती कराया। इस घटना में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार शीट कोर्ट में पेश की। सत्रह परीक्षण एवं गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।
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