जनपद अलीगढ़ सिविल कोर्ट: बच्ची से छेड़छाड़ की आरोपी सेक्रेटरी उर्फ प्रेमपाल को एडीजे पॉक्सो प्रथम राजीव शुक्ला की कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। साथ में दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर नहीं बताया की थाना चंडौस क्षेत्र के एक ग्राम के व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें कहा था कि 24 जून 2019 को वह अदालत से घर लौट कर आए,तो उनकी पत्नी ने बताया कि 9 साल की पोती व सात वर्षीय पोता आश्रम के पास खजूर तोड़ रहे थे तभी ग्राम का सेक्रेटरी प्रेमपाल बच्ची का मुंह दबाकर उसे जंगल की ओर जा कर छेड़छाड़ कर रहा था।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ओर आरोपी के खिलाफ न्यायालय के समक्ष बाद डायर किया। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी को यह सजा सुनाई है।
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