रिपोर्टर आकाश कुमार
जनपद अलीगढ़, थाना सासनी गेट क्षेत्र चार साल की पुत्री से दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे पोक्सो तृतीय विनय तिवारी ने दोषी हवस के भूखे भेड़िए को दस साल की सजा सुनाई। साथ में पच्चीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक घटना 27/9/2023 की है। सासनी गेट के इलाके के एक मोहल्ला निवासी चार साल की बच्ची के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था वह रोज की भांति काम पर गया था। इसी बीच पत्नी भी काम पर चली गई थी। तथा घर पर दोनों पुत्र सो रहे थे। परंतु सबसे छोटी पुत्री चार साल दरवाजे पर खेल रही थी। तभी पड़ोसी दिलीप वर्मा उसे उठा कर अपने घर ले गया। टॉफी खाने के लिए पुत्री को पांच रुपए दिए और छेड़छाड़ व दुष्कर्म किया। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करते हुए हवस के भूखे भेड़िए को गिरफ्तार कर जिला कारागार भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। इस दौरान न्यायालय ने सत्र परीक्षण एवं गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को सुनाई दस साल की सजा।
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