जनपद अलीगढ़: सिविल कोर्ट। पांच साल पूर्व किशोरी से छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश  पॉक्सो एक्ट अभिषेक कुमार बगड़िया की कोर्ट ने आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है साथ में एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 28 फरवरी 2020 कि बताई है। पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि बेटी स्कूल आते जाते समय बाईपास जलालपुर थाना देहली गेट निवासी तरुण आए दिन छेड़छाड़ कर परेशान करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने कोर्ट में चार्जसीट दाखिल की। तथा साक्ष्य व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने तरुण को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।

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