अलीगढ़ महानगर 16 फरवरी 2026: जनहित को केंद्र में रखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किरायेदारों से बिजली बिल वसूली में पारदर्शिता और नियमानुसार दरें सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप ऊर्जा विभाग द्वारा उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।
इधर अधिकारियों का कहना है कि किसी भी उपभोक्ता, विशेषकर किरायेदारों से मनमाने ढंग से अधिक दर पर बिजली शुल्क वसूलना नियमों के विरुद्ध है। ऐसे मामलों में शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान जिला प्रशासन ने मकान मालिकों और किरायेदारों दोनों से अपील की है कि वे अधिकृत मीटर और निर्धारित दरों के अनुसार ही बिजली का उपयोग एवं भुगतान करें। इससे न केवल विवाद की स्थिति से बचा जा सकेगा, बल्कि ऊर्जा व्यवस्था में पारदर्शिता और भरोसा भी मजबूत होगा। ऊर्जा विभाग के अनुसार सरकार का उद्देश्य सभी उपभोक्ताओं को सुलभ, किफायती और निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी जा रही है, ताकि कोई भी उपभोक्ता शोषण का शिकार न हो।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनहित सर्वाेपरी है और बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए हेल्पलाइन एवं स्थानीय कार्यालयों को सक्रिय रखा गया है। उपभोक्ताओं से अपेक्षा की गई है कि वे किसी भी अनियमितता की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें, जिससे समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।



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