अलीगढ़/नई दिल्ली। आरबीआई ने बैंक से लोन लेने वाले के लिए राहत देने वाले नियम जारी किए है। अब बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को कर्ज देने के उपरांत ग्राहकों को इससे जुड़ी सभी शर्तों की पूर्ण जानकारी देनी होगी। उन्हें पहले ही बता देना होगा कि लोन कितने समय के लिए है. कितनी किस्तें बनेगी और हर माह किस तारीख को जमा करनी होगी। जानकारी के अनुसार नए नियम एक अप्रैल 2027 यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
नए नियम के मुताबिक बैंक को कर्ज से जुड़ी सभी बातें लिखित में देनी होगी। इसमें यह भी साफ बताना होगा कि ग्राहक द्वारा दी जाने वाली किस्त में कितना हिस्सा मूलधन का है और और कितना ब्याज का। इससे ग्राहकों को यह समझने में आसानी होगी कि यह कुल कितना ब्याज चुका रहे हैं। परंतु इसके अलावा बैंक को कर्ज पर लगने वाले सभी अतिरिक्त शुल्कों की पुरी सूची भी देनी होगी। तथा यह भी प्रावधान है कि लोन की किस्त न चुकाने पर ग्राहक का लोन खाता एनपीएन श्रेणी में जा सकता है, जिसका असर स्कोर पर पड़ेगा। इस दौरान किसी भी कर्ज का मूलधन या ब्याज तीन माह तक बकाया रहता है, तो उसे एनपीए माना जाएगा। सभी बैंक लोन कर्जदाता ध्यान दें।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटी पनीर पर बड़ी कार्यवाही
अलीगढ़ जनपद 29 अप्रैल 2026: आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश के क्रम में जिले में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चत करने के लिए सहायक आयुक्त खाद्य अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ अजय कुमार जायसवाल के नेतृत्व में अलीगढ़ की खाद्य टीम द्वारा थाना लोधा पुलिस के सहयोग से खेरेश्वर चौराहा पर वाहन संख्या-यू0पी0 81 डी0टी0 5888, बोलेरो पिक-अप को पकड़ा गया जिसमें प्रथम दृष्टया मिलावटी, गुणवत्ता विहीन 1664 किलोग्राम पनीर लदा हुआ पाया गया। जिसपर मौके से पनीर का एक नमूना जांच के लिए संग्रहित किया गया।
वाहन में मौजूद व्यक्ति किसनपाल पुत्र श्री लक्ष्मन, थाना-पिसावा ने पूछताछ में बताया कि सुशील कुमार पुत्र दीपा सिंह, निवासी ग्राम-शाहपुर, थाना-पिसावा खाद्य कारोबार कर्ता व मालिक हैं वहीं से यह पनीर लेकर बेचने जा रहे थे। पनीर निर्माण स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसके बताए अनुसार ग्राम-सबलपुर स्थित पनीर निर्माणशाला पर टीम के साथ तत्काल रात्रि में ही छापामार कार्यवाही की गई।
छापामार कार्यवाही में पनीर निर्माण स्थल से 15 किलोग्राम की 3 पेटी रिफाइंड पामोलिन आयल कुल 45 किग्रा, मिश्रित दूध, पनीर निर्माण के लिए घोल मिला, जिससे नियमानुसार 1-1 नमूना संग्रहित किया गया एवं बचे हुए समस्त माल को सीज कर दिया गया। इस प्रकार कुल 04 नमूने संग्रहित करते हुए विशेष वाहक से जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला प्रेषित किया जा रहा है।
मौके पर ही बदबूदार, प्रथम दृष्टया मिलावटी, गुणवत्ताविहीन 1664 किग्रा पनीर कुल मूल्य लगभग 5 लाख को जेसीबी से गढ्डा खुदवाकर नष्ट कराया गया। नमूनों को विशेष वाहक खाद्य प्रयोगशाला प्रेषित किया गया जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। दूषित अस्वथकर एवं अस्वच्छकर परिस्थितियों में बिना लाइसेंस के हानिकारक अपमिश्रक मिलाकर खाद्य कारोबार करने पर खाद्य कारोबार कर्ता के विरुद्ध बीएनएस की सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। टीम में सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय दीनानाथ यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशीष कुमार गंगवार, अनुज कुमार, महेंद्र सिंह, राजीव वर्मा, प्रियेश कुमार सिंह, श्वेता एवं पुलिसबल शामिल रहे।





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