अलीगढ़/ यूपी के विधुत  उपभोक्ताओं को अब नया कनेक्शन लेने या कटे कनेक्शन को जुड़वाने के लिए बिजली चोरी की स्थिति में होने वाले आकलन आदि में 18 फीसदी जीएसटी अब नहीं देना होगा।

 सिर्फ डिपॉजिट वर्क पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। 

इस मामले में पावर कार्पोरेशन ने आदेश जारी किया है। 

अभी तक बिजली काटने व जोड़ने के शुल्क, डिसऑनर्स चेक पर, बिजली चोरी पर लगने वाले चार्ज,ओटीएस में पंजीयन, प्रोसेसिंग फीस, निरीक्षण चार्ज, नये कनेक्शन के लिए मीटर की कीमत, जले हुए मीटर के बदलने, मीटर जांच, मीटर लगाने, सर्विस लाइन चार्ज सहित 17 तरह के चार्ज पर 18 फीसदी जीएसटी देना पड़ता था। अब वित्त मंत्रालय की ओर से इसे खत्म कर दिया गया है। ऐसे में पावर कार्पोरेशन ने भी इन सभी चार्ज पर लगने वाली जीएसटी को खत्म करने का आदेश दिया है। उपभोक्ताओं को अब मिलेगी राहत।

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