अलीगढ़ जनपद सिविल कोर्ट,:  थाना कोतवाली चंडोस में  नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोपी को एडीजे पॉक्सो दृतीय प्रदीप कुमार राम की कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई, साथ में बीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जिस मै से  दस हजार रुपए पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप देने के आदेश दिए हैं।



मिशन शक्ति अभियान के तहत यह निर्णय सुनाया गया है।

जानकारी के मुताबिक विशेष लोग अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया कि चंदौसी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। 16 जनवरी 2022 की देर रात उनकी 16 वर्षीय बेटी को मोहल्ले में रहने वाला राहुल बला कर ले गया था। इस मामले में पुलिस ने कुछ दिन बाद नाबालिक बेटी को मुंबई महाराष्ट्र से बरामद किया था। उसने अपने बयानों में बताया कि राहुल उसे मुंबई ले गया था। वहां 20 दिन तक किराए पर कमरा लेकर रखा l इस दौरान उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया। तथा पुलिस ने बलात्कार की धारा बड़ाते हुए राहुल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। परंतु अदालत में साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर राहुल को यह सजा सुनाई है।

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