जनपद अलीगढ़ सिविल कोर्ट: चार साल पूर्व उधारी के लेन देन के मामले में जानलेवा हमला करने के आधा दर्जन आरोपियों को एडीजे फास्ट ट्रैक दृतीय राघवेंद्र मणि की कोर्ट सात साल की सजा सुनाई है। साथ में तीन भाईयो समेत छ: आरोपियों पर तीस-तीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि गोंडा क्षेत्र के ग्राम मंजूपुर निवासी राजेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मैं बताया था की 4 दिसंबर 2020 की सुबह 11 बजे वह अपने भाई राम प्रताप सिंह उर्फ पिंटू, पिता ओकार सिंह के साथ अपने चाचा प्रेमपाल सिंह, उनके बेटे सुभाष, विकेश,अंकित से रुपए मागने गए थे। पीड़ित ने कहा कि काफी समय बीत गया है,रुपए नही दिए हैं। इसी बात से नाराज होकर उक्त लोगो ने अवैध हथियारों से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस दौरान इनके साथ ग्राम के तूहीराम व उनके पुत्र दीपू भी थे। इसी बीच रामप्रताप गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उनके पेट और छाती व आंख में गोली लगी थी। इसके उपरांत आरोपी गोली चलाते रहें। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के मुताबिक सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया है। इधर पीड़ित व्यक्ति की ओर से अधिवक्ता संजय गौतम ने बड़ी ही मजबूती से पैरवी की।
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