जनपद अलीगढ़: सिविल कोर्ट, नाबालिक किशोरी से बलात्कार का प्रयास करने के आरोपी को एडीजे पॉक्सो प्रदीप कुमार राम की कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। साथ में दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

जानकारी के मुताबिक विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया की सासनी गेट क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने कहा था कि 27 अगस्त 2018 की रात्रि 2:30 बजे पड़ोसी दीपू झीने के रास्ते से उनके घर में घुस आया और 12 वर्षी पुत्री के साथ अश्लील हरकते करने लगा। इस दौरान पुत्री ने शोर मचाने का प्रयास किया तो दीपू ने मुंह दबा दिया तथा विरोध करने पर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। शोर श्रवण सुनकर परिवार के लोग आ गए दुख दीपू चाकू दिखाते हुए भाग गया। पुलिस ने उसे व्यवस्था का जेल भेजा तथा न्यायालय में आरोप पात्र दाखिल किया। साक्षी वह दबाव की आधार पर न्याय लेने दीपू को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया है।

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