जनपद अलीगढ़ सिविल कोर्ट: कस्बा अतरोली कोतवाली क्षेत्र में एक युवक से अवैध संबंध बनाने से मना करने पर आरोपी ने आगनवाड़ी सहायिका की हत्या करने के मामले मै एडीजे 11 राजनेश कुमार की कोर्ट ने  दोषी ठहराते हुए आजीवन की कठोर सजा सुनाई है। साथ में तीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

जानकारी के अनुसार आज सोमवार को एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा ने बताया कि कस्बा अतरौली क्षेत्र के एक ग्राम के व्यक्ति ने 14 दिसंबर 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि उनकी मां ग्राम में ही आंगनवाड़ी सहायिका पद पर तैनात थी। तथा अतरोली के एक मोहल्ले में किराए के मकान में रहती थी। ग्राम का ही प्रमोद शर्मा घर पर आता जाता था। वह एक साल से अवैध शारीरिक संबंध बनाने के लिए महिला पर दबाव बना रहा था। परंतु वह माना करती थी। इसी बात से नाराज होकर 13 दिसंबर 2008 की देर शाम को प्रमोद शर्मा कमरे पर पहुंच कर, महिला की जहर खिलाकर हत्या कर दी। तथा भागने के उपरांत आरोपी का मोबाइल फोन महिला के शव के पास गिर गया था। 

इस दौरान पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों व गवाहों के मुताबिक कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इधर मृतिका के परिजनों ने यह फैसला सुनते ही खुशी जाहिर की है।

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