अलीगढ़ : जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत के सामूहिक विवाह का आयोजन 30 जनवरी को होगा।
इस दौरान उन्होंने सभी जनपदवासियों को सूचित किया है कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत निर्धारित बेवसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत पात्रता के लिए कन्या के अभिभावक उ0प्र0 के मूल निवासी हो। कन्या के अभिवावक निराश्रित, निर्धन एवं जरूरतमद हो। परंतु आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम दो लाख तक होगी। विवाह के लिए किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य हो और वर की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुर्नविवाह किया जाना हो योजना के तहत पात्र हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदको को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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