जनपद अलीगढ़ सिविल कोर्ट: आठमी की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को अज पार्क शो प्रथम राजीव शुक्ला की अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है,साथ में पांच हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। जिसमें से ढाई हजार रुपए पीड़िता को क्षतिपूर्ति देने के आदेश जारी किए हैं। 

जानकारी के मुताबिक आज विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंडीर ने बताया कि सासनी गेट क्षेत्र के एक व्यक्ति ने चार अगस्त 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें कहा था कि उनकी 13 साल की बेटी उस समय आठवीं में पढ़ती थी। रोजाना की तरह पढ़ने गई थी। परंतु शाम 4:बजे लौट रही थी। तभी मोहल्ले के ही आकाश ठाकुर ने छेड़छाड़ की और जाति सूचक संबंधों से अपमानित किया। पुलिस ने आकाश के विरुद्ध न्यायालय में आप पर दाखिल किया साथियों के आधार पर आधारित में उसे दोषी कर देते हुए यह फैसला सुनाया है।

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