जनपद अलीगढ़ सिविल कोर्ट:बीस साल पुराने बिजली चोरी के मामले में पीसी एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने आरोपी को दस हजार रुपए के अर्थदंड सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार बिजली विभाग के अधिवक्ता प्रमोद कुमार कुलश्रेष्ठ ने बताया कि 27 नवंबर 2004 को बिजली विभाग की टीम देहली गेट क्षेत्र के निकट कैलाश बाईपास के जोगेंद्र सिंह के यहां औद्योगिक कनेक्शन की चेकिंग करने गई थी। इस दौरान पाया गया कि कनेक्शन पर लगे मीटर बॉडी की सील खुर्दबुर्द थी तथा टर्मिनल प्लेट नहीं थी। वह बिजली चोरी करते हुए पाए गए थे। इस मामले में पूर्व एसडीओ की ओर से न्यायालय में केस दायर किया गया। गवाई के बाद आरोपी फरार हो गया था। परंतु हाजिर होने पर न्यायलय ने जोगिंदर को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया है।
Post A Comment: