जनपद अलीगढ़ सिविल कोर्ट: किशोरी से छेड़छड़ के आरोपी को एडीजे पॉक्सो प्रथम राजीव शुक्ला की कोर्ट ने दो वर्ष की सजा सुनाई है। साथ में दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
इसमें से पीड़िता के पिता को पांच हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर ने बताया कि 16 अक्टूबर 2016 को कस्बा पिसावा क्षेत्र की नाबालिग किशोरी घर पर अकेली थी। तभी ग्राम का ही अनुज कुमार ने घर में घुसकर जावर पकड़ कर छेड़छाड़ कर दी। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी अनुज कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए। साक्ष्यों व गवाहों के अनुसार कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई है।
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