जनपद अलीगढ़ सिविल कोर्ट: थाना देहली गेट क्षेत्र में किशोरी से सामूहिक बलात्कार के मामले में अदालत के न्यायधीश एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राव ने आरोपी जीजा व साले को 10-10 साल की सजा सुनाई है साथ में 65-65 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
जुर्माने से पचास-पचास हजार रुपए पीड़िता को क्षति पूर्ति के रूप में देने के आदेश दिया हैं।
जानकारी के अनुसार अभियोजन पक्ष ने बताया कि घटना 18 मार्च 2016 की है। रिपोर्ट में कहा कि इलाके की 14 वर्षी किशोरी को शाम 5: बजे क्षेत्र निवासी लालू उर्फ रविंद्र अपने जीजा लाला उर्फ नारायण निवासी गोंडा के की मदद से बहला फुसलाकर ले गया था। रिपोर्ट के आधार पर जब किशोरी को तलाशा गया और मजिस्ट्रेट के समझ बयान दर्ज कराए गए तो उसने दोनों आरोपियों द्वारा बलात्कार करना बताया इस मामले में पुलिस ने सामूहिक बलात्कार की धारा बढ़ा दी गई। उक्त पीड़िता का मैडिकल परीक्षण कराया तथा चार्जशीट कोर्ट में दायर की गई। सत्र परीक्षण के दौरान गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर न्यालय ने यह फैसला सुनाया है।
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