रिपोर्टर आकाश कुमार 

अलीगढ़ जनपद 04 सितंबर 2025 : माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुपम कुमार के दिशा निर्देशन में 13 सितम्बर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों एवं तहसील स्तर पर किया जाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों एवं विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलों- फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के वाद जो न्यायालयों में छोटे-छोटें प्रकृति के लंबित मामलों के अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंको, वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लम्बित, प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत की भव्य सफलता के लिए गुरूवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत सुभाष चन्द्रा के विश्राम कक्ष में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित आये न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि आप अपने-अपने न्यायालयों में लम्बित मामलों में से अधिक से अधिक मामले चिन्हित करें और चिन्हित किये जाने वाले मामलों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अविलम्ब उपलब्ध करा दें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आप अपने-अपने न्यायालयों से ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण करके राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कराये।

राष्ट्रीय लोक अदालत की भव्य सफलता के लिए गुरूवार को एक अन्य बैठक जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुपम कुमार जी के विश्राम कक्ष में प्रशासनिक अधिकारीगण के साथ आयोजित हुई। समन्वय बैठक में उपस्थित आये सभी प्रशासनिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि आप अपने-अपने न्यायालयों एवं विभाग में लम्बित अथवा प्री-लिटिगेशन से सम्बन्धित मामलो में से अधिक से अधिक मामले चिन्हित करे और चिन्हित किये जाने वाले मामलों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अविलम्ब उपलब्ध करा दें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने-अपने न्यायालयों व विभागों से ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण करके राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करायें। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार भी अपने अधिकारी व कर्मचारीगण से कराने की बात कही जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सके और वादकारीगण इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकें।

उक्त जानकारी अपर जिला जज एवं पूर्णकालीन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन श्रीवास्तव द्वारा दी गयी है।

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