रिपोर्टर आकाश कुमार 

अलीगढ़ 10 नवम्बर 2025 : माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुपम कुमार जी के निर्देशानुसार 13 दिसंबर शनिवार को जिला न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों, विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलों जैसे- फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के वाद जो न्यायालयो में लम्बित हो के अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों व प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न विभागों के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाना है।

अपर जिला जज, पूर्णकालीन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अतः वादकारीगण से अपेक्षा है कि वे अपने-अपने मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराने के इच्छुक हों तो वह अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय व कार्यालय को नियत तिथि से पूर्व प्रेषित करके राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें एवं राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में अपना योगदान दें।

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