रिपोर्टर आकाश कुमार
अलीगढ़: सिविल कोर्ट: थाना कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के घर में घुसकर एक व्यक्ति ने छेड़छाड़ की इस मामले में एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप राम की कोर्ट ने दोषी को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ में 17 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक बन्ना देवी क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि मेरी तीन बेटियां हैं। तथा क्षेत्र निवासी महेश शर्मा 19 फरवरी 2023 को घर में घुस आया था, और नाबालिग बेटी से अश्लील छेड़छाड़ करने लगा। इस दौरान आरोपी से दोनों बहनों ने शोर मचाते हुए उसे छुड़ाया।परंतु आरोपी महेश जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। विशेष लोक अभियोजक लव बंसल के मुताबिक, कोर्ट ने आरोपी महेश को दोषी ठहराते हुए,तीन वर्ष की सजा सुनाई है।

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