अलीगढ़ महानगर 22 फरवरी 2026: नगर निगम द्वारा बकाया गृहकर की वसूली के लिए की गई सीलिंग कार्रवाई को लेकर नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि कर वसूली के सबंध में नियमानुसार, पारदर्शी और जनहित में कार्रवाई की जा रही है। मदार गेट, मानिक चौक और सराय बाबू क्षेत्र के साथ ही अन्य क्षेत्रों में लंबे समय से कर बकाया रहने पर ही संबंधित मकान और दुकानों को सील किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सीलिंग के दौरान किसी भी आवासीय भवन को इस तरह सील नहीं किया जाता है कि भवन में निवासित परिवार प्रभावित हो। आवासीय भवन को सील करते समय उसके मुख्य द्वार के बेलन को सील किया जाता है, जिससे दरवाजा पूर्णतः खुला रहे।
अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि हाल ही में जिन संपत्तियों पर कार्रवाई की गई, उन पर करीब 12.69 लाख रुपये का गृहकर कई वर्षों से लंबित था। करदाताओं को बार-बार नोटिस देने के साथ व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क किया गया और पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन बकाया जमा नहीं कराया गया। ऐसी स्थिति में नगर निगम को राजस्व हित में वैधानिक कार्रवाई करनी पड़ी।
उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि शहर के विकास कार्यों को गति देना है। विभिन्न प्रकार के करों से प्राप्त धनराशि से ही शहर की सफाई, सड़क, पथ प्रकाश और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। समय पर कर अदायगी से ही शहर के समग्र विकास को मजबूती मिलती है।
कर निर्धारण अधिकारी आर के कमल ने बताया कि निगम ने कार्रवाई से पूर्व सभी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी कीं। करदाताओं को कई अवसर दिए गए। जैसे ही बकाया राशि जमा की जाएगी, नियमानुसार सील खोलने की प्रक्रिया तत्काल पूरी कर दी जाएगी। निगम संवाद और समाधान की नीति पर काम कर रहा है। नगर निगम प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे समय से गृहकर जमा कर विकास कार्यों में सहभागी बनें। निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि आगे भी बकाया करदाताओं के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा, लेकिन हर कार्रवाई नियमों के दायरे में और मानवीय दृष्टिकोण के साथ की जाएगी।


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