अलीगढ़ जनपद थाना देहली गेट क्षेत्र के अंतर्गत न्यू अशोक नगर से एक व्यक्ति की पत्नी स्कूल से बच्ची लेने गई थी। वह घर बापिस नहीं लौटी हुई रफूचक्कर,पीड़ित पति सोनू ने पुलिस को दी अज्ञात के खिलाफ तहरीर
प्राप्त समाचार के अनुसार न्यू अशोक नगर कालोनी कृष्णा स्कूल के सामने निवासी सोनू पुत्र राजकुमार ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि वह गरीब तबके का व्यक्ति है। तथा दीवानी न्यायालय के गेट नंबर एक पर चाट का ठेला लगाता है। परंतु बुधवार की दोपहर लगभग बारह बजे मकान स्वामी ने पीड़ित सोनू को सूचना देकर बताया कि तुम्हारी पत्नी पूनम बच्ची को लेने स्कूल गई थी। परंतु बापिस नहीं लौटी है। पीड़ित सूचना पाकर घर आया। और पत्नी को यहां वहा काफी तलाश किया मगर वह नहीं मिली है। इस मामले में पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
उप जिलाधिकारी कोल ने उचित दर विक्रेता चयन के लिए पुनः आवेदन आमंत्रित किए
अलीगढ़ जनपद 24 अप्रैल 2026 : उप जिलाधिकारी कोल महिमा राजपूत ने अवगत कराया है कि विकास खण्ड अकराबाद अंतर्गत ग्राम पंचायत नगला केसिया एवं बहादुरपुर में उचित दर विक्रेताओं के चयन की पूर्व प्रक्रिया में उत्पन्न विवाद के चलते नियुक्ति कार्य पूर्ण नहीं हो सका था। शासन के निर्देशों के अनुपालन में अब चयन प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ लॉटरी प्रणाली के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा।
उप जिलाधिकारी महिमा ने बताया कि ग्राम पंचायत नंगला केसिया में “अनारक्षित श्रेणी” और बहादुरपुर ग्राम पंचायत में “अन्य पिछड़ा वर्ग महिला” श्रेणी के अंतर्गत उचित दर विक्रेताओं के चयन के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने आवेदन पंजीकृत डाक के माध्यम से उप जिलाधिकारी, तहसील कोल, अलीगढ़ को प्रेषित कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन केवल निर्धारित प्रारूप पर ही स्वीकार किए जाएंगे, जो आपूर्ति कार्यालय कोल से प्राप्त किए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि 15 मई के पश्चात प्राप्त अथवा अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
उप जिलाधिकारी महिमा के अनुसार प्रमुख पात्रता शर्तों के बारे में जानकारी देते हर बताया है कि अभ्यर्थी के बैंक खाते में न्यूनतम 40,000 की उपलब्धता, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष, आयु 21 वर्ष से अधिक होना और संबंधित ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त 1000 रुपए की अर्जेस्ट मनी बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला पूर्ति अधिकारी के पक्ष में जमा करनी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला पंजीकृत या दंडित नहीं होना चाहिए और पूर्व में उचित दर दुकान किसी अनियमितता के कारण निरस्त न हुई हो। ग्राम प्रधान के परिवार के सदस्यों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
उप जिलाधिकारी महिमा ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन कर प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करें। चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई जाएगी।




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