अलीगढ़ 22 मई 2026: जिले में शुक्रवार से जनगणना-2026 के प्रथम चरण का शुभारंभ हो गया है। यह महत्वपूर्ण अभियान शुक्रवार 22 मई से शनिवार 20 जून तक संचालित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जनगणना टीम घर-घर पहुंचकर आवश्यक सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करेगी। प्रशासन ने जनगणना कार्य को पारदर्शी, व्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं।
प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश की विकास योजनाओं की आधारशिला है। प्रत्येक नागरिक का सहयोग इस राष्ट्रीय अभियान की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि वे जनगणना कर्मियों को सही एवं आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सके।
जिले में जनगणना कार्य के लिए लगभग 9,145 प्रगणकों की नियुक्ति की गई है और 7,065 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स बनाए गए हैं। सभी प्रगणकों को पहचान पत्र उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि नागरिक बिना किसी आशंका के सहयोग कर सकें और साइबर फ्रॉड अथवा फर्जी सर्वे जैसी घटनाओं से बचाव सुनिश्चित हो सके।
इस संबंध में जिला जनगणना अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी वित्त प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रथम चरण में भवनों की गणना, आवासीय विवरण एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं का संकलन किया जाएगा। जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया को सटीक एवं सुचारु रूप से संपन्न कराया जा सके।
उन्होंने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि भविष्य की विकास योजनाओं, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं जनकल्याणकारी नीतियों के निर्माण का मजबूत आधार है। प्रशासन का प्रयास है कि जनपद में यह अभियान पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और जनसहभागिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो।इस दौरान एडीएम ने कहा कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना का कार्य जिले में आरंभ हो चुका है। इसमें चार्ज अधिकारियों द्वारा नियुक्त किए गए प्रगणक घर घर जाकर आवंटित ब्लॉक में भारत सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित 33 प्रश्नों के उत्तर लेंगे। जिले को 7065 छोटे-छोटे गणना मकान सूचीकरण ब्लॉक में बांटा गया है, जिसमें कुल 9145 फील्ड कार्मिक लगाए गए हैं। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रगणक या गणनाकर्ता अपने आवंटित क्षेत्र में प्रत्येक घर का आच्छादन करेंगे, कोई भी घर को छोड़ेंगे नहीं। यह एक समयबद्ध प्रक्रिया है। कार्य को पूरी निष्ठा से पूरा किया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही की दशा में जनगणना अधिनियम 1948 की धारा-11 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले सवालों के उत्तर देने के लिए भी आम जनता को भी धारा-8 के तहत उत्तरदाई बनाया गया है।



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