जनपद अलीगढ़:सिविल कोर्ट ,थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में एक फोटोग्राफर की हत्या के आरोप  में अदालत ने उसके दोस्त को दोषी मानते  हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे 5 ऋषि कुमार की अदालत ने दोषी पर सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिसमें से 50 हजार रुपए मृतक के परिजन को देने के आदेश दिए है। जानकारी के मुताबिक एडीजीसी कृष्ण मुरारी जौहरी ने बताया कि घटना 19 सितंबर 2020 को हुई थी। मामले में मल्लाह का नगला निवासी आमिर ने तहरीर देकर बताया था कि उसकी खाला का बेटा शाहरुख घर में खाना खा रहा था। इसी दौरान निशात बाग निवासी उसका दोस्त शमीम बुलाकर कांफ्रेंस कंपाउंड निवासी जैन लोधी से मिलने के लिए शमशाद मार्केट स्थित लोधी हाउस में ले गया। जैन लोधी ने तमंचे से शाहरुख के सीने में गोली मार दी। उसे जेएन मेडिकल कॉलेज में ले गए, मगर उसकी मौत हो गई,

 पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि आठ माह पहले शाहरुख ने जैन को आठ हजार रुपये उधार दिए थे। वह रुपये बापिस नहीं दे रहा था। तथा 19 सितंबर को घटनास्थल पर शमीम चाय पीने लगा, तभी पास में ही खड़े शाहरुख व जैन लोधी के बीच विवाद हो गया। 

परंतु शाहरुख ने पैसे मांगे, जिस पर जैन लोधी ने गोली मारकर हत्या कर दी। सत्र परीक्षण, 

साक्ष्यों व गवाहों  के आधार पर अदालत ने जैन लोधी को दोषी ठहराते हुए यह  सजा सुनाई है।

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