अलीगढ़ 25 नवंबर 2024:इच्छुक खिलाड़ी शूटिंग रेंज में अभ्यास के लिए कराएं पंजीकरण,

 जिलाधिकारी विशाख जी0 की विशेष पहल पर जवां क्षेत्र में ग्राम चन्दौखा स्थित शूटिंग रेंज को संचालित कर दिया है। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में शूटिंग रेंज के लिए प्रशिक्षकों एवं सहायक स्टाफ का मानदेय निर्धारित करने के साथ ही शूटिंग रेज के लिए नियम व शर्तों को भी लागू कर दिया गया है। शूटिंग रेंज प्रातः 9ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक संचालित की जाएगी जिसमें अपरान्ह 01ः30 बजे से 02 बजे तक लंच के लिए आरक्षित है।

अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय संजय मिश्रा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि शूटिंग रेंज में बिना निर्धारित किट के प्रशिक्षण वर्जित है।

इस दौरान उन्होंने बताया कि 12 वर्ष से कम आयु के बालक-बालिका का शूटिंग रेंज पर प्रशिक्षण शस्त्र अधिनियम के अनुसार प्रतिबन्धित है। पंजीकरण फार्म के साथ शस्त्र लाईसेंस की प्रतिलिपि फार्म 5 ए संलग्न करना अनिवार्य है। अभ्यास के दौरान खिलाड़ी के शस्त्र, किट बैग एवं सभी व्यक्तिगत सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। अभ्यास के लिए शस्त्र, कारतूस, टारगेट खिलाड़ी को स्वयं लाना होगा। रायफल या पिस्टल अभ्यास में प्रति टारगेट 20 शॉट चलाये जा सकेंगे। रेंज को दिये जाने वाले सभी टारगेट आईएसएसएफ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

एसीएम द्वितीय ने स्पष्ट किया कि मशीनों के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए सिर्फ इम्पोर्टेड क्लेबर्ड ही इस्तंमाल की जा सकेंगी। राउंड के अतिरिक्त प्रयोग की नई सभी क्लेवर्ड का भुगतान क्लेबर्ड के रूप में खिलाड़ी को अलग से करना होगा। शूटिग रेंज सार्वजनिक एवं राजकीय अवकाश एवं

Share To:

Post A Comment: