अलीगढ़ : यूपी के हाथरस के कस्बा सिकंदराराऊ क्षेत्र में दो साल पूर्व वृद्ध महिला की हुई हत्या के मामले कोर्ट ने उनके बेटे  व बहू को दोषी मानते हुए अजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक एडीजीसी

शिवेंद्र चौहान ने बताया कि भीकम सिंह इस घटना की कोतवाली सिकंदराराऊ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि उनकी मां श्रीदेवी नाम ग्राम छह बीघा जमीन थी। यह जमीन उन्होंने अपनी मर्जी से भीकम सिंह के नाम कर दी थी। तभी से छोटा भाई महेश और उसकी पत्नी कमलेश मानते है। घटना 25 सितंबर 2022 की शाम को मां ग्राम के बाहर थान पर पूजा करने गई थी। परंतु शाम लगभग साढ़े सात छोटे भाई और उसकी पत्नी ने मां की तेज धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने घुटना की रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इस दौरान कोर्ट ने गवाही के अनुसार पति पत्नी को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया है।

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