जनपद अलीगढ़ सिविल कोर्ट: विधुत चोरी के आरोपी को इसी एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायधीश संजय कुमार यादव ने चार माह दस दिन की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक विभाग के अधिवक्ता प्रमोद कुमार कुलश्रेष्ठ ने बताया कि जूनियर इंजीनियर सोहन सिंह ने एक व्यक्ति के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि दस सितंबर 2016 को बिजली चैकिंग के उपरांत टिम को गंगीरी क्षेत्र के ग्राम ऊंटासानी में नवाब सिंह के निजी नलकूप पहुंचे, तो देखा की बकाए पर काटा कनेक्शन बिजली कनेक्शन की नवाब के पुत्र बच्चू सिंह ने जोड़ नलकूप चलाते हुए पकड़े गए। बिजली चोरी की धारा 138 के तहत कार्रवाई की गई थी। इसी को देखते हुए। कोर्ट ने आरोपी को साक्ष्यों के आधार पर यह सजा सुनाई है।
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