जनपद अलीगढ़ सिविल कोर्ट: नाबालिग किशोरी को गुमराह कर भाग ले जाने के आरोपी को एडीजे पॉक्सो प्रथम राजीव शुक्ला की कोर्ट ने सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 75 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। ज्ञात रहे कि आरोपी युवक किशोरी के भाई का साला है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर ने कहा कि क्वार्सी क्षेत्र के एक मोहल्ला की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस दौरान पीड़िता ने कहा था कि पांच अप्रैल 2018 को 15  वर्षीय बेटी को पुत्र का साला अरुण गुमराह कर भगा ले गया था। कुछ दिन बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। तथा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जिला कारागार भेज दिया था।

इसके बाद पुलिस ने आरोपी अरुण खिलाफ  बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने व पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी युवक को दोषी ठहराया हुए यह सजा सुनाई है। 

सुनने में आया है कि सजा होने पर आरोपी की बहन ने ससुराल में हंगामा किया हुआ है।

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