जनपद अलीगढ़ सिविल कोर्ट: आठ साल पुराने बिजली चोरी के आरोपी को इसी एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने जेल में बिताए डेढ़ माह व साढ़े तीन हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। घटना
जानकारी के अनुसार बिजली विभाग के अधिवक्ता प्रमोद कुमार कुलश्रेष्ठ ने बताया कि विधुत उप केंद्र खैर में उस समय जूनियर इंजीनियर रहे गजराज सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उसमें कहा था की 18 फरवरी 2017 को टीम के साथ चैकिंग अभियान चला रहे थे। इसी बीच खैर के ग्राम मुसलमान में रिजवान खान के यहां पहुंचे तो वह बिना किसी संयोजक के अवैध कटिया डालकर बिजली का उपयोग करते पाया था। जांच के बाद पुलिस ने रिजवान के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया सत्र परीक्षण के दौरान रिजवान कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, तो कोर्ट ने आरोपी के वारंट जारी कर दिए। तथा 24 नवंबर 2024 को पुलिस ने उसे पकड़ कर जिला कारागार भेज दिया था। न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी को यह फैसला सुनाया है।
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