जनपद अलीगढ़ सिविल कोर्ट: थाना कोतवाली टप्पल क्षेत्र की नाबालिग किशोरी से छेड़ छाड़ करने के आरोपी को कोर्ट ने पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 18 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक अभियोजन पक्ष ने कहा है कि यह रिपोर्ट तीन मई 2017 को लिखाई गई थी। जिस में आरोप लगाते हुए सचिन उर्फ कालू को नामजद किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तथा पुलिस ने कोर्ट में चारसीट दाखिल की,अदालत ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर कालू को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया है।
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