अलीगढ़ / यूपी के रामपुर: हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से दोनों हाथ गंवाने वाले नाबालिग ने दिखाई हिम्मत। अपने अधिकारो की 9 वर्ष लड़ाई लड़ी। जानकारी के अनुसार घटना के दौरान उसकी आयु सात वर्ष थी, परंतु अब सोलह है। सिविल जज (प्रवर वर्ग ) त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार ने उसके साथ हुए घटना के लिए बिजली विभाग को दोषी मानते हुए 20 लाख रुपए जुर्माना पीड़िता को दो माह के अंदर देने की आदेश दिए हैं।

 इधर पेड़ा के अधिवक्ता पंकज जैन के अनुसार 9 साल पहले 7 साल के चंदन ने न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष और अधिशासी अभियंता को प्रतिवादी बनाया था। उसका कहना था कि उनके मकान के छज्जे से मात्र 8 से 10 इंच की दूरी पर 33 हजार बोल्ट की लाइन गुजर रही थी। तथा लाइन के बीच में न तो गार्डिंग की व्यवस्था की गई और न ही बीच में पोल लगाकर तारों को कसा गया था, संभावित खतरे को भाप कर उनके पिता व मोहल्ले वासियों ने 28 जुलाई 2015 को लाइन हटाने के लिए अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया था। इसी लापरवाई को देखते हुए यह फैसला सुनाया है।

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