अलीगढ़/ यूपी के ग्रेटर नोएडा: फ्लैट का किराया न देने और खाकी न करने पर किरायेदार पर एडीएस कोर्ट ने बीस लाख रुपए का जुर्माना ठोका है।
अदालत ने मुकदमे में जल्द फ्लैट खाली करने के आदेश दिए हैं।
इसमें वर्ष 2021अबतक का किराया भी शामिल है। तथा आदेश का पालन न करने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इधर मनोरमा देवी ग्रेटर वैल्यू शरणम सोसायटी के टावर वी में फ्लैट 20219 में दिल्ली निवासी मुकेश गुप्ता को किराए पर दिया था। इस दौरान दोनों के बीच 11 माह का किरायानामा कराया था। इधर महिला अधिवक्ता के के सिंह बताया कि 31 मार्च 2020 को किरायानामा खत्म हो गया था। इसी के चलते कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
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