। रिपोर्टर आकाश कुमार 

अलीगढ़ 13 अगस्त 2025  स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले में 15 अगस्त 2025 को सभी देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग की थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानें, होटल/बार-रेस्टोरेंट, सैन्य कैंटीन, बॉटलिंग प्लांट, आसवनी एवं अन्य सभी प्रकार के अनुज्ञापनों से मादक पदार्थों की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यह प्रतिबंध उत्तर प्रदेश देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप एवं भांग की फुटकर अनुज्ञापन एवं व्यवस्थापन नियमावली-2002 और आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 के तहत लगाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बंदी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा।

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