अलीगढ़ 27 नवम्बर 2024 : मा0 सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में पेपर बैलेट वोटिंग प्रणाली को फिर से लागू करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए खारिज कर दिया। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़-छाड़ के दावों को खारिज कर दिया। याचिका खारिज करते हुए पीठ ने टिप्पणी करते हुये कहा कि यदि कोई एक पक्ष चुनाव जीत जाता है तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की, माना जाता है और जब वही पक्ष चुनाव हार जाता है तो ईवीएम से छेड़-छाड़ की है, कहा जाता है। अदालत ने यह भी कहा है कि वह काल्पनिक दावों पर विचार नहीं कर सकती है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई शुरू करते ही स्पष्ट कर दिया कि दायर याचिका विचार करने योग्य नहीं है। 

हालांकि याचिकाकर्ता डॉ. के0ए0 पॉल ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर याचिका के पक्ष में कई तर्क दिए परन्तु मा0 न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और पी.बी. वार्ले को याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमत नहीं हुए, जिससे मा0 सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को सिरे से खारिज कर दी है।

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